सीबीआई के निदेशक छुट्टी पर भेजे जाने और अतंरिम निदेशक के तौर पर नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे। इस मामले पर आज न्यायालय ने सुनवाई की और दिवाली तक वर्मा को सीबीआई मुख्यालय न जाने के आदेश दिए। साथ ही सीवीसी से इस पूरे मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज की निगरानी में करवाने का आदेश दिया। इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी के पक्ष या विरोध में नहीं है। सीबीआई की स्वायतत्ता बरकरार रहेगी। सीवीसी की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। आज न्यायालय ने जो सीबीआई विभाग मामले में जवाब दिया है वह बहुत सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने हमारी बात को ही आगे बढ़ाया और पारदर्शिता का ख्याल रखा है।