Rahul Gandhi disqualified from Lok Sabha as MP

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2 min readMar 24, 2023

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जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा) रद्द (Congress Leader Rahul Gandhi Disqualified ) हो जाएगी, इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।

Rahul Gandhi disqualified from Lok Sabha as MP

लोकसभा 2019 चुनाव से संबंधित मामला (Related 2019 Assembly Elections) -

राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” इसके बाद भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि ने केस करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल ने पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? उनके इस बयान से हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। जिसके लिए राहुल पर भाजपा विधायक ने मानहानि का केस किया था।

लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना (Rahul Gandhi Disqualified ) -

लोकसभा सचिवालय की तरफ 24 मार्च की दोपहर को 7 पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें कहा गया कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी।

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